जब से हिरासत, तभी से मानी जाएगी गिरफ्तारी, पुलिस अरेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे की गिनती औपचारिक गिरफ्तारी से नहीं, बल्कि हिरासत में लेने के समय से ही शुरू हो जाएगी. पुलिस को 24 घंटे के भीतर आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा. अगर ऐसा नहीं होता है तो ग‍िरफ्तारी असंवैध‍ान‍िक मानी जाएगी.   Read More ...

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