पहले जज को मिली बेल, फिर बेटे को कोर्ट से बड़ी राहत; हिट एंड रन केस में कांग्रेस सरकार के दावे फुस्‍स

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कोच्चि के चेरानाल्लूर में हुए दर्दनाक मर्सिडीज-बेंज कार हादसे मामले में अदालत ने 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं. आरोपी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज का बेटा है. पुलिस और पीड़ित परिवार दोनों ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा दी गई बेल को चुनौती दी थी. अदालत के इस फैसले से दुखी पीड़ित परिवार ने न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं. इससे पहले नाबालिग के जज पिता को भी हाईकोर्ट से एंटीसिपेटरी जमानत मिल गई.   Read More ...

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